परिचय
भारत में संपत्ति बेचने पर अक्सर सबसे बड़ी चिंता होती है Capital Gains Tax। खासकर तब जब एक ही घर की अलग-अलग मंज़िलें या हिस्से बेचे जाएं और उनसे प्राप्त राशि को एक नए घर में निवेश करने की योजना हो। सवाल उठता है – क्या दो अलग-अलग मंज़िलें बेचने से प्राप्त पूंजीगत लाभ (Capital Gains) को एक ही आवासीय संपत्ति में निवेश कर Section 54 की छूट ली जा सकती है?
इस ब्लॉग में हम इस प्रश्न का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, साथ ही विशेषज्ञों की राय भी साझा करेंगे।
Section 54 Capital Gains Exemption क्या कहता है?
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 के अनुसार:
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यदि कोई व्यक्ति आवासीय संपत्ति बेचकर प्राप्त Long-Term Capital Gains (LTCG) को नई आवासीय संपत्ति खरीदने या बनाने में निवेश करता है, तो उसे टैक्स में छूट मिल सकती है।
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नई संपत्ति की खरीद बिक्री की तारीख से 1 साल पहले या 2 साल बाद तक की जा सकती है।
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यदि निर्माण किया जा रहा है, तो समयसीमा 3 साल तक की होती है।
क्या दो मंज़िलों की बिक्री से प्राप्त Capital Gains को मिलाया जा सकता है?
कई बार टैक्सपेयर्स के पास एक ही मकान की अलग-अलग मंज़िलें होती हैं, जिन्हें वे अलग-अलग बेचते हैं। इन दोनों बिक्री से प्राप्त लाभ को एक साथ जोड़कर एक ही नया मकान खरीदा जा सकता है।
विशेषज्ञों की राय
टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार:
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हाँ, संभव है। यदि बेची गई संपत्तियाँ "Residential House Property" की श्रेणी में आती हैं और खरीदी गई नई संपत्ति भी आवासीय है, तो आप दोनों मंज़िलों से प्राप्त Capital Gains को एक ही संपत्ति में निवेश कर Section 54 का लाभ उठा सकते हैं।
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न्यायालयों और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के कई फैसले भी इस दृष्टिकोण को समर्थन देते हैं।
Capital Gains Exemption under Section 54: शर्तें
छूट पाने के लिए कुछ शर्तें जरूरी हैं:
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बेची गई संपत्ति कम से कम 2 साल पुरानी होनी चाहिए।
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नई संपत्ति केवल आवासीय उपयोग के लिए होनी चाहिए।
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निवेश की गई राशि को Capital Gains Account Scheme (CGAS) में जमा करना आवश्यक है यदि तुरंत निवेश संभव न हो।
उदाहरण द्वारा समझें
मान लीजिए:
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आपने अपने घर की दो मंज़िलें अलग-अलग समय में बेचीं।
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पहली बिक्री से आपको 20 लाख का LTCG मिला और दूसरी बिक्री से 15 लाख का।
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आप दोनों मिलाकर 35 लाख रुपये से एक नया फ्लैट खरीद लेते हैं।
ऐसे में, आप Section 54 के अंतर्गत पूरे 35 लाख रुपये पर छूट का दावा कर सकते हैं।
Capital Gains Exemption under Section 54: लाभ
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टैक्स बचत होती है।
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नई संपत्ति में निवेश आसान होता है।
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बेची गई संपत्ति से प्राप्त लाभ सुरक्षित निवेश में बदल जाता है।
मुख्य बिंदु (Key Takeaways)
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दो अलग-अलग मंज़िलों से प्राप्त Capital Gains को मिलाकर एक ही संपत्ति में निवेश किया जा सकता है।
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Section 54 के तहत टैक्स छूट तभी मिलेगी जब नई संपत्ति Residential Property हो।
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समयसीमा और शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।
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विशेषज्ञ सलाह लेना हमेशा फायदेमंद रहता है।
निष्कर्ष
यदि आप अपने घर की दो मंज़िलें बेचकर एक नया घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो Section 54 Capital Gains Exemption आपके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। इससे न केवल टैक्स बचत होगी बल्कि आपका निवेश भी सुरक्षित रहेगा। हालांकि, हर स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए किसी टैक्स सलाहकार (Tax Consultant) की मदद जरूर लें।
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Disclaimer
यह लेख केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी निवेश या टैक्स संबंधित निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट से परामर्श करें।
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